धनशोधन मामलों को केंद्र ने बताया गंभीर, अदालत ने कहा- ट्रायल नहीं बढ़ रहे आगे:सुप्रीम कोर्ट
पीएमएलए की धारा 45 संज्ञेय और गैर-जमानती होने वाले अपराधों के पहलू से संबंधित है, सीआरपीसी की धारा 436-ए अधिकतम अवधि से संबंधित है जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में लिया जा सकता है। देखा गया है कि ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ट्रायल लंबित रहते हैं, जांच रिपोर्ट समय पर दाखिल नहीं की जाती है। ये सभी अलग-अलग लॉजिस्टिक मामले हैं जिनका अनुभव किया गया है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि हाल ही में यह भी सामने आया है कि सात साल की सजा वाले अपराध में आरोपी पहले ही छह साल की सजा काट चुका है। ऐसी स्थिति में कुछ तो संतुलन होना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी प्रावधान की वैधता के बारे में सोचा गया है, तो आरोपी के अधिकारों को बनाए रखने के बारे में भी कुछ सोचा जाना चाहिए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीठ ने धारा 436-ए के बारे में सवाल किया था। उन्होंने कहा कि पीएमएलए एक अजीबोगरीब अपराध है जो अन्य गंभीर अपराधों से अलग है जिन्हें अलग से वर्गीकृत किया गया है जैसे कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका)।