कट्टा अड़ाकर गैंगरेप करने वालों को 20 साल का कठोर कारावास

ग्‍वालियर:- श्रीमती आरती शर्मा, अनन्‍यत: विशेष न्‍यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, ग्‍वालियर ने कट्टा अडाकर अभियोक्‍त्री के साथ बलात्‍कार के आरोपीगण जबर सिंह उर्फ जबरा को धारा 450 भादवि मे दोषसिद्ध पाते हुये 5 वर्ष की सजा एवं 5000 रूपये का जुर्माना व धारा 376डी भादवि मे दोषी पाते हुये 20 वर्ष की सजा एवं 5000 रूपये का जुर्माना, एवं आरोपी लल्‍ला उर्फ रामनिवास को धारा 450 भादवि मे दोषसिद्ध 5 वर्ष, एवं धारा 376डी भादवि मे दोषी पाते हुये 20 वर्ष की सजा एवं कुल 10000 रूपये का जुर्माना, एवं आरोपी राजू को धारा 450 भादवि मे दोषसिद्ध 5 वर्ष, एवं धारा 376डी भादवि मे दोषी पाते हुये 20 वर्ष की सजा, एवं धारा 506 भाग 2 भादवि में 2वर्ष की सजा एवं कुल 11000 रूपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल मिश्रा ने घटना के बारे मे बताया कि दिनांक 29/8/2017 को अभियोक्‍त्री रात्रि लगभग 11 बजे वनस्‍थली कॉलेज के पास अपनी झॉपडी में अपने भाई के साथ खटिया पर सोई थी, उसके पास वाली खटिया पर उसकी मॉ व छोटा भाई सो रहा था रात्रि लगभग 01 बजे उसकी झोपडी के अंदर उनके पैतृक गॉव का रहने वाले अभियुक्‍तगण जबर सिंह कुशवाह, राजू कुशवाह और लल्‍ला कुशवाह अचानक घुस आये जिससे वे सभी लोग जाग गये और अभियोक्‍त्री की मॉ ने अभियुक्‍तगण से पूछा कि यहां क्‍यो आये हो तो आरोपी जबर सिंह बोला वे लोग मुरार से आये है तभी आरोपी ने लडकी के भाई की कट्टा लगा दिया और बोला कि आवाज निकाली तो उसे खत्‍म कर दूगा तथा आरोपी लल्‍ला कुशवाह ने फरियादी की मां का मुह दवा दिया जिससे वह चिल्‍ला न पाये तथा आरोपी जबरा सिंह ने लडकी के साथ गलत काम अर्थात बलात्‍कार किया फरियादिया रोने लगी और मना किया परंतु आरोपी नही माना फिर जबर सिंह गलत काम करने के बाद अपने दोस्‍तो के साथ वहां से भाग गया फरियादी द्वारा की गई शिकायत पर थानाा बिजौली पर अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया जिस पर से माननीय न्‍यायालय ने अभियोजन के साक्षियो से सहमत होकर आरोपीगण को सजा सुनाई।

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