कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस परीक्षा में ट्रांसजेडर को बैठने की अनुमति दी

नई दिल्ली: कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को राहत प्रदान करते हुए उन्हें कोलकाता पुलिस के सब-इंस्पेक्टर और सार्जेंट पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है.उन्होंने याचिका दायर कर कहा था इन पदों के लिए निकाले गए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए कोई कॉलम नहीं है. लाइव लॉ के मुताबिक, इसे लेकर जस्टिस अरिंदम मुखर्जी ने बीते छह सितंबर को जारी अपने आदेश में राज्य सरकार से मामले पर जवाब देने को कहा था. इसके बाद राज्य सरकार ने फैसला किया कि वे इस परीक्षा में ट्रांसजेंडर्स को बैठने की इजाजत देंगे.

बीते 29 सितंबर को पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट को बताया कि बीते 14 सितंबर को राज्य सरकार ने फैसला लिया था कि कोलकाता पुलिस में सब-इंस्पेक्टर पद के लिए होने वाली परीक्षा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बैठने की अनुमति है.

इस पर न्यायालय ने राज्य सरकार के फैसले की तारीफ की और कहा कि उन्होंने समय रहते उचित कदम उठाया है. इस आधार पर न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता कि मांग यहां पूरी हो गई है.

इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता की कोई और शिकायत है तो वे संबंधित अथॉरिटी के सामने अपनी मांग उठा सकते हैं.

न्यायालय ने कहा, ‘यदि ट्रांसजेंडर के रूप में आवेदन करने के लिए उम्र में छूट देने संबंधी एवं अन्य मामलों को लेकर याचिकाकर्ता की कोई व्यक्तिगत शिकायत है तो याचिकाकर्ता इस संबंध में संबंधित अथॉरिटी के यहां अपनी मांग उठा सकते हैं.’

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