बलात्‍कार के सहयोगी आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

ग्‍वालियर :- ग्‍वालियर विशेष न्‍यायाधीश आरती शर्मा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, ग्‍वालियर (म.प्र.) के न्‍यायालय में धारा 376(1) सहपठित धारा 120बी भादंवि में आरोपी मंगल उर्फ मनीष को जघन्‍य सनसनीखेज के मामले में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदण्‍ड की सजा सुनाई।

अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अति. जिला अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने घटना के बारे में बताया कि दिनांक 13.08.2021 को फरियादी ने रिपोर्ट की कि उसकी पुत्री घर से मुरैना के लिए विधि विवादित किशोर के साथ गई थी, जब वे मुरैना पहुंचे तो मुरैना से भिण्‍ड के लिए कोई बस नहीं थी, फिर वे दोनों वापस ग्‍वालियर आये, वहॉं से ये दोनों एक दोस्‍त के यहां गये, जहॉं विधि विवादित किशोर ने अभियोक्‍त्री के साथ बलात्‍कार किया।

इसके बाद सहअभियुक्‍त कुलदीप ने अभियोक्‍त्री को उसके ताउ के घर भिण्‍ड छोड दिया, वहां से फरियादी की जेठानी ने उसे फोन पर बताया कि अभियोक्‍त्री व विधि विवादित किशोर यहॉं आए हैं वहॉं से भानू उन्‍हें लेकर आया फरियादी ने अभियोक्‍त्री से पूछा कि वह विधिविवादित किशोर के साथ क्‍यू गई थी तो अभियोक्‍त्री ने बताया कि वह उसे ले गया था और उसने अभियोक्‍त्री के साथ बलात्‍कार किया।

 

फरियादी द्वारा की गई शिकायात के आधार पर पुलिस थाना ग्‍वालियर के अपराध क्र. 436/18 पर प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । अभियोक्‍त्री ने धारा 164 दप्रस के कथनों में विधि विवादित किशोर का नाम अभिदर्शित करते हुए किशोर एवं अभियुक्‍त मंगल द्वारा उसे बेकरी में ले जाने तथा अभियुक्‍त मनीष उर्फ मंगल द्वारा उसे विधि विवादित किशोर के साथ बेकरी के अंदर बंद कर बाहर से ताला डालकर चले जाने बावत प्रकटीकरण किया जिसके आधार पर चिकित्‍सकीय परीक्षण, नक्‍शा मौका बनाया जाकर अभियुक्‍त मनीष उर्फ मंगल को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया तथा विधि विवादित किशोर के संबंध में अभियोग पत्र किशोर न्‍याय बोर्ड ग्‍वालियर के समक्ष पेश किया ।

विचारण उपरांत विशेष न्‍यायालय ने आरोपी मनीष उर्फ मंगल को दोषी पाते हुए धारा 376(1) सहपठित धारा 120बी भादंवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदण्‍ड की सजा सुनाई।

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