बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, मप्र में निकलेंगी 1 लाख पदों पर भर्तियां, शिवराज सिंह ने किया ऐलान
बैकलॉग और नि:शक्तजन के रिक्त पदों के विशेष भर्ती अभियान में एक वर्ष की वृद्धि
भोपाल : प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में एक लाख पदों पर भर्तियां निकलेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि कुछ ही दिनों में राज्य सरकार एक लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रोजगार है।
चौहान भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की रेडिमेड गारमेंट्स इकाई के भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने टेक्सटाईल पार्क अचारपुरा और विशेष शिक्षा क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा में जल आपूर्ति परियोजना कार्य का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, विधायक बैरसिया विष्णु खत्री, गोकुलदास एक्सपोर्टस के प्रबंध संचालक शिवराम कृष्ण गणपति तथा अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ उद्यमिता, स्व-रोजगार को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए प्रदेश में औद्योगिक विकास और औद्योगिक निवेश की गति को तेज किया गया है। पिछले 17 महीने में कोरोना महामारी के बावजूद 384 इकाइयों को 840 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इससे 11 हजार करोड़ पूंजी निवेश और 22 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में कोरोना संकट की परिस्थितियों के बाजवूद औद्योगिक इकाइयों की संख्या में 48 प्रतिशत, भूमि आवंटन में 32 प्रतिशत, पूंजी निवेश में 33 प्रतिशत और रोजगार सृजन में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग/ कैरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा एक जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक एक वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद द्वारा एथेनॉल एवं जैव ईधन के उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता योजना जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।
उत्पादन से जुड़े प्लांट एवं मशीनरी मे किये गये पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक, पेट्रोलियम तेल उत्पादन कंपनियों को इकाई द्वारा उत्पादित एथेनॉल प्रदाय करने पर 1.50 रूपये प्रति लीटर की वित्तीय सहायता वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक से 7 वर्ष के लिये प्रदान की जायेगी। इकाइयों के लिए भूमि क्रय करने पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।
वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 साल के लिए विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी। गुणवत्ता प्रमाणन प्रतिपूर्ति गुणवत्ता प्रमाणन लागत का 50 प्रतिशत या 1 लाख रूपये जो भी कम हो, दी जायेगी। 100 प्रतिशत पेटेंट शुल्क की प्रतिपूर्ति 5 लाख रूपये तक की सीमा तक की जायेगी। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सुविधा के लिये इक्विपमेंट पर 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान, जो 1 करोड़ रूपये की अधिकतम सीमा तक होगा, प्रदान किया जाएगा।
उद्योग के लिए निजी/ आवंटित अविकसित शासकीय भूमि पर पानी/बिजली/सड़क अधोसंरचना विकास के लिए परियोजना पर हुए व्यय के 50 प्रतिशत, जो प्रत्येक मद के लिये अधिकतम 1 करोड़ रूपये की सीमा तक होगा, की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए एमपीआईडीसी, भोपाल नोडल एजेंसी होगी।
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2017 के नियम-14 के बाद 14 (अ) जोड़ा जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतंर्गत अभ्यर्थी से नियमित नियुक्ति के समय इस आशय का रुपये 5 लाख का बंधपत्र निष्पादित कराया जाएगा कि उसे पदभार ग्रहण करने के पश्चात् न्यूनतम 3 वर्ष तक सेवाएँ देना अनिवार्य होगा अन्यथा किसी भी कारण से त्यागपत्र देकर सेवाएँ नहीं देने पर उक्त राशि या 3 महीने के वेतन और भत्ते के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, देना होगी।
उक्त शर्तों के उल्लंघन के मामले में बांड की पूरी राशि राजसात की जा सकेगी। यदि आवेदक केन्द्र या मध्यप्रदेश राज्य की शासकीय सेवा के लिए पूर्व अनुमति के साथ त्यागपत्र देता है तो बंधपत्र की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
Comments are closed.