मप्र: मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना लागू, 5 हजार प्रतिमाह मिलेंगे
भोपाल। कोविड-19 से परिवारों के ऐसे बच्चे जिनके दोनों माता-पिता की मृत्यु 01 मार्च 2021 के बाद हुई है, ऐसे बच्चों जिनकी उम्र 21 वर्ष या उससे कम है, परन्तु स्नातक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में 24 वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक इनमें से जो भी कम हो, को 5 हजार रुपए प्रतिमाह सहायता राशि शासन द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक बाल हितग्राही को नि:शुल्क मासिक राशन प्रदाय किया जाएगा। इसी प्रकार बाल हितग्राही को कक्षा 8 तक नि:शुल्क शिक्षा, कक्षा 9 से 12वीं में शासकीय स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा, निजी स्कूल में अध्ययनरत होने पर 10 हजार प्रतिवर्ष की सहायता, इसी प्रकार उच्च शिक्षा में निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत होने पर वास्तविक शुल्क या 15 हजार जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे बाल हितग्राही को जेईई मेन्स परीक्षा के आधार पर प्रवेशित होने पर 01 लाख 50 हजार प्रतिवर्ष या वास्तविक शुल्क जो भी कम हो, सहायता दी जाएगी। योजना के संचालन हेतु महिला एवं बाल विकास नोडल विभाग होगा। योजना अंतर्गत सभी आवेदन दस्तावेज, योजना के लिए निर्मित पोर्टल covidkalyan.mp.gov.in पर ही प्राप्त किए जायेंगे। आवेदन की प्रक्रिया नि:शुल्क होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना लागू करने के निर्देश पहले अधिकारियों को दिए गए है।
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