पत्नी ने बीमा पॉलिसी की रकम के लिये अपने साथियों के साथ मिलकर कराई थी अपने पति की हत्या

ग्वालियर। थाना चीनोर क्षेत्रान्तर्गत भौरी की पुलिया से पास सड़क किनारे दिनांक 04. 04.2024 को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिस पर से थाना चीनोर में मर्ग क्रमांक 04/2024 धारा 174 जाफौ का कायम कर जांच में लिया गया था। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह, भापुसे द्वारा थाना प्रभारी चीनोर को उक्त मर्ग की जांच कर अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्तगी कराने एवं मृत्यु का असल कारण ज्ञात करने हेतु निर्देशत किया। मौके पर पुलिस को मृतक की जेब से उसका आधार कार्ड मिला जिससे उक्त अज्ञात शव की पहचान रामधार पुत्र रामहेत जाटव निवासी सुसेरा थाना पुरानी छावनी के रुप में हुई। मौके पर ही एफएसएल टीम को बुलाया गया एवं सीन ऑफ क्राईम बनाया गया। प्रथम दृष्टया उक्त मृतक की मृत्यु किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट होना प्रतीत हो रही थी।

पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के निर्देश पर अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)  निरंजन शर्मा एवं एसडीओपी भितरवार जितेन्द्र नगाइच के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चीनौर उनि राजीव बिरथरे द्वारा मृतक रामधार की मृत्यु का कारण हर तरीके से जानने का प्रयास किया गया तथा मृतक की जीवनचर्या के बारे में जानकारी ली गई तो ज्ञात हुआ कि मृतक अधिक शराब पीने का आदी था और इसी बात को लेकर मृतक व उसकी पत्नी के बीच आये दिन विवाद होता रहता था। पुलिस को दौराने जांच यह भी ज्ञात हुआ कि मृतक व उसकी पत्नी ने कुछ महीने पूर्व ही अपना पैतृक मकान भी बैच दिया था, जिससे मिले रुपये में से कुछ रुपयों की मृतक के नाम बीमा की पॉलिसी भी कराई गई थी। पुलिस टीम को दौराने जांच आये तथ्यों व तकनीकी साक्ष्य के आधार पर उक्त प्रकरण में कुछ संदिग्धों की भूमिका नजर आई तो संदेहियों एवं मृतक की पत्नी से पुलिस टीम द्वारा गहनता पूर्वक पूछताछ की गई। जिसमें खुलासा हुआ कि मृतक रामधार की पत्नी अपने पति के अधिक शराब पीने एवं अन्य लोगों के घर में आने से रामधार के द्वारा लगातार रोकने टोकने से काफी तंग आ चुकी थी। इसलिये मृतक रामधार की पत्नी ने अपने डबरा वाले जीजा के चचेरे भाई सुरेन्द्र उर्फ छोटू जाटव व सुरेन्द्र का साढू नरेन्द्र जाटव तथा उनके दो दोस्त जितेन्द्र शाक्य और दिनेश जाटव के साथ मिलकर अपने पति रामधार को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी।

उक्त योजना के अनुसार मृतक की पत्नी सहित अन्य चारों लोगों ने मृतक रामधार की बीमा पॉलिसी कराई थी ताकि रामधार को मौत के घाट उतारने के बाद उसकी बीमा पॉलिसी के रुपये प्राप्त किये जा सकें और उन रुपयों को सभी पांचों के द्वारा आपस में बांटा जायें। उक्त योजना को मूर्त रुप देने के लिये सभी आरोपीगणों ने यह निश्चय किया कि पहले मृतक की पत्नी को किसी अन्य जगह भेजा जावें ताकि किसी को मृतक की पत्नी पर कोई शक न हो, इसीलिये मृतक की पत्नी को घटना से चार दिन पूर्व अपनी ननद के घर अरू का पुरा बागचीनी जिला मुरैना के यहां भेज दिया।

 

 

मृतक रामधार को दिनांक 03.04.2024 को अरू का पुरा बागचीनी से ग्वालियर के लिये अकेले रवाना किया एवं मृतक से लगातार बात करते हुये उसके पहुंचने के स्थान के बारे में अपने सहयोगियों को जरिये मोबाइल सूचित करती गई। जब रामधार ग्वालियर आया तो योजना के मुताबिक अन्य आरोपीगणों ने रामधार को खूब शराब पिलाई एवं शराब के नशे में धुत्त होने के बाद रामधार को चार पहिया स्विफ्ट गाड़ी से घुमाते रहे एवं रास्ते में भी रामधार को और अधिक शराब पिलाते रहे। सूर्य अस्त होने पर आरोपीगणों द्वारा रामधार को नरवर वाले रास्तों के जगंलो में ले जाकर गाड़ी में ही रामधार का तोलिया से गला घोटकर हत्या कर दी। उसके बाद रात्रि में ही रामधार के शव को आरोपीगणों ने चीनोर तरफ सड़क किनारे भौरी पुलिया से पास गाड़ी से निकाल कर फेंक दिया था।

मृतक रामधार की बीमा की पॉलिसी के रुपये निकालने हेतु एक्सीडेंट का रुप देना था इसलिये चारों आरोपीगणों ने रामधार के ऊपर चार पहिया स्विफ्ट गाड़ी भी चढाई ताकि पुलिस को प्रथम दृष्टया रामधार की मौत एक रोड़ एक्सीडेंट की तरह लगे तथा बीमा पॉलिसी के अनुसार रामधार की मौत यदि रोड़ एक्सीडेंट से होती है तो रामधार के नॉमिनी जो कि मृतक की पत्नी स्वयं थी को पॉलिसी के अनुसार बीस लाख रुपये मिलना थे। मृतक की पत्नी ने अपने चार अन्य साथी सुरेन्द्र उर्फ छोटू जाटव व सुरेन्द्र का साढू नरेन्द्र जाटव एंव उनके दो दोस्त जितेन्द्र शाक्य व दिनेश उर्फ छोटू जाटव के साथ षडयंत्र बनाकर अपने पति रामधार को मौत के घाट उतारा। थाना चीनोर पुलिस द्वारा उक्त हत्या के प्रकरण में चारों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर उनसे घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट गाड़ी के संबंध में पूछताछ की जा रही है। थाना चीनोर पुलिस द्वारा उक्त हत्या के प्रकरण में वांछित आरोपियों के खिलाफ अप०क० 37/24 धारा 302, 201, 120बी ताहि. का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं फरार आरोपी जितेन्द्र शाक्य पुत्र नन्दलाल शाक्य निवासी दीदार कालोनी डबरा की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है।