लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा था पंचायत सचिव को, कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा

दतिया,व्यूरो। विशेष न्यायाधीश प्राधिकृत अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ऋतुराज सिंह चौहान की अदालत ने रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए सचिव को दोषी पाते हुए चार साल के सश्रम कारावास व चार हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। भदौना सेंवढ़ा हाल रधुनगर बल्ला का डेरा डबरा निवासी संतोष पुत्र रामकिशन गुप्ता साल 2016 में ग्राम पंचायत खैरोनाघाट में सचिव के पद पर पदस्था। 5 जुलाई 2016 काे सचिव संतोष कुमार गुप्ता ने फरियादी करन सिंह जाटव से वाउचर भेजने के एवज में दो हजार रुपए की रिश्वत की मांग की।
8 जुलाई 2016 को शाम पांच बजे कस्बा थरेट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आगे लोकायुक्त टीम ने आरोपी सचिव संतोष को फरियादी से दो हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। लोकायुक्त पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और प्रकरण न्यायालय में पेश किया। विशेष न्यायाधीश श्री चौहान की न्यायालय ने सजा सुनाई।