जीएसटी कानून में 6 नए नियम लागू, मप्र के व्यापारियों को होगा नुकसान

भोपाल।जीएसटी कानून में 6 नई शर्तों को लागू किया गया है। माल खरीदने वाले व्यापारी की जिम्मेदारी होगी कि वह जिस कारोबारी से माल खरीद रहा है। उसने अपने सभी करों का भुगतान समय पर किया है, या नहीं। यदि कारोबारी ने रिटर्न समय पर फाइल किया है, तो इनपुट खरीदार को नहीं मिलेगा। जिसके कारण सामान खरीदने वाले छोटे खुदरा व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 अक्टूबर से नए नियम को लागू कर दिया है। सामान बेचने वाला यदि समय पर अपनी रिटर्न और कर को जमा नहीं करेगा। तो इसका खामियाजा खरीदार को भुगतना पड़ेगा। खरीदार को यह अधिकार तो है नहीं, कि वह विक्रेता के खातों की जांच कर सके। फिर खरीदार के ऊपर इस तरह की शर्त क्यों।कानून का पालन कराना सरकार का काम है। क्रेता जिसने पूरा टैक्स देकर माल खरीदा है। उसे जीएसटी कानून के अंतर्गत नियमानुसार क्रेडिट मिलना जरूरी है। किसी की लापरवाही अथवा अपराध किसी दूसरे के सिर पर नहीं डाला जा सकता है। सीबीआइसी ने जो 18/ 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया है। भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स को इसका विरोध करना चाहिए था। अध्यक्ष तेजकुल पाल सिंह पाली का कहना है, कि व्यापारियों को समय पर टैक्स चुकाना चाहिए ताकि पेनाल्टी और ब्याज से बचा जा सके। लेकिन जिसने टैक्स वसूल कर लिया है, उसने टैक्स जमा नहीं किया, या उसने कोई लापरवाही की है। उसकी सजा दूसरे व्यापारी को क्यों मिलनी चाहिए। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। वह व्यापारियों का पक्ष सरकार के सामने रखने से डर रहे हैं?