जबलपुर हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा पेंच, सरकार को लंबित मामलों का स्टेटस पेश करने के दिए निर्देश

सुनवाई के दौरान नया पेंच फंस गया।हाईकोर्ट के बेंच ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में कोर्ट ओबीसी आरक्षण को 27 फीसदी किए जाने के आदेश को खारिज कर चुका है ।

दरअसल, सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया है कि साल 2003 में शासन ने ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी करने के आदेश जारी किए थे। और इस संबंध में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 2014 में ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी किए जाने के आदेश को खारिज कर दिया था।

वहीं हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में 3 याचिकाएं दायर की गई थीं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अनुपालन में प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी किया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका का विवरण भी पेश किया गया था। जिस पर युगलपीठ ने सर्च करने पर पाया कि वे सभी याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं।

युगलपीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं के संबंध में पेपर बुक के साथ स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। जिसके बाद ओबीसी आरक्षण मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी

बता दें कि प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण किए जाने के खिलाफ और पक्ष में करीब 64 याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाओं की अंतिम सुनवाई के दौरान विपक्ष में दायर की गई याचिकाओं पर पक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। और मौजूदा समय में आरक्षण के समर्थन में दायर याचिका पर पक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।