सीट कन्फर्म और नहीं किया सफर, पीसीसीएम के पास कर सकते हैं किराया वापसी के लिए दावा

भोपाल। रेल में सीट पक्की होने के बावजूद अगर सफर नहीं किया है तो कोई बात नहीं आपका टिकट का पैसा वापस हो सकता है। बस आपको रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (पीसीसीएम) के पास किराया वापस लेने का दावा करना होगा। यदि पीसीसीएम दावा खारिज करते हैं तो उपभोक्ता फोरम जा सकते हैं। पूर्व में ऐसे मामलों में उपभोक्ता फोरम यात्रियों के पक्ष में रेलवे को राहत देने संबंधी निर्णय देता रहा है। दरअसल, इन दिनों ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ है। भीड़ के कारण कई बार यात्री ट्रेनों में चढ़ नहीं पा रहे हैं, जो चढ़ जाते हैं, उन्हें अपनी सीट पाने में पसीने छूट रहे हैं। यह स्थिति एसी, स्लीपर व सामान्य कोचों में बन रही है। गुरुवार को यह स्थिति बिहार के रहने वाले दीपांशु कुमार के साथ इटारसी स्टेशन पर बन गई थी। उनका संघमित्रा एक्सप्रेस में कंफर्म टिकट था, लेकिन भीड़ की वजह से वह चढ़ नहीं सके थे। कोरोना महामारी के बाद इस तरह की स्थिति दर्जनों यात्रियों के साथ बन रही है। ट्रेन आई लेकिन भीड़ इतनी कि चढ़ नहीं सके तो रेल सुविधा नंबर 139 पर सूचना दें। डीआरएम, जीएम, आरपीएफ, रेल सुविधा व रेलमंत्री के टि्वटर हैंडल पर शिकायत करें। तुरंत स्टेशन प्रबंधक के पास जाएं। वहां मौजूद शिकायत पुस्तिका में शिकायत दर्ज करें। शिकायत की एक प्रति अपने पास रखें। किराया वापस पाने के लिए पीसीसीएम व उपभोक्ता फोरम में दावा प्रस्तुत करें। ट्रेन में चढ़े, लेकिन बर्थ पर नहीं बैठ पा रहे- सबसे पहले ट्रेन में वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों से मदद मांगें। इसके अलावा ट्रेन में आरपीएफ, जीआरपी जवान को बताएं। रेल सुविधा नंबर 139 पर सूचना दें। डीआरएम, जीएम, आरपीएफ, रेल सुविधा व रेलमंत्री के टि्वटर हैंडल पर जाकर मदद मांगें। इतने प्रयासों के बाद मदद मिलनी तय हैं। यदि नहीं मिलती हैं तो किराया पाने के लिए दावा करें। आप प्लेटफार्म पर खड़े हैं, कोच जहां बताया था, वहां नहीं लगा और ट्रेन छूट गई तो तुरंत स्टेशन प्रबंधक के पास जाएं। वहां मौजूद शिकायत पुस्तिका में शिकायत दर्ज करें। शिकायत की एक प्रति अपने पास रखें। किराया वापस पाने के लिए दावा करें।जब भी रेलवे अपनी ओर से ट्रेनों को रद करता है तो वह स्वयं पूरा किराया वापस करता है। इसके लिए किसी भी स्तर पर शिकायत व दावा करने की जरूरत नहीं है।रेलवे द्वारा दी जाने वाली किसी भी तरह की सुविधा पाने से वंचित रह जाते हैं तो पहले शिकायत करें और कोशिश करें कि सुविधाएं आपको मिल जाएं। लेकिन इसके लिए प्रयास करने होंगे। यदि रेलवे सुविधा देने में असफल रहता है तो शिकायतों के आधार पर किराया वापस पाने के लिए दावा कर सकते हैं। किराया पाने के लिए भी पहले रेलवे के संबंधित कार्यालय को सूचित करना होगा। यदि रेलवे दावे को खारिज करता है। तब उपभोक्ता फोरम की मदद लें। इस बारे में भोपाल रेल मंडल जनसंपर्क अधिकारी सूबेदार सिंह का कहना है कि रेलवे ने यात्रियों की मदद के लिए एक से अधिक प्लेटफार्म दिए हैं। यदि एक प्लेटफार्म पर शिकायत नहीं सुनी गई तो दूसरे पर निराकरण होना तय है। रेलवे पूरी कोशिश कर रहा है कि यात्रियों को किसी स्तर पर कोई असुविधा न हो।