GWALIOR: 5 साल के बच्‍चे को गले में ब्‍लेड से हमला करने वाले आरोपी को 7 वर्ष की सजा

 

ग्‍वालियर।15वें सत्र न्‍यायाधीश, जिला ग्‍वालियर ने आरोपी सोनू बाथम पिता देवी सिंह बाथम आयु- 27 वर्ष, निवासी खाराकुआ जगनापुरा लधेडी, ग्‍वालियर जिला ग्‍वालियर को धारा 307 भादवि के अंतर्गत सात  के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्‍ड की सजा सुनाई जुर्माना अदा न करने के व्‍यतिक्रम में 3-3 माह के अतिरिक्‍त सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अति. डीपीओ मनोज कुमार जैन ग्‍वालियर ने बताया कि दिनांक 25/11/2020 को फरियादी आकाश बाथम ने मौखिक सूचना दी कि उसकी छोटी बहन प्रियंका बाथम की शादी में उसकी वडी बहिन श्रीमती कंचन पत्नि जमुना प्रसाद बाथम निवासी ग्राम सातलपुर आरक्षी केन्‍द्र बिजौली जिला ग्‍वालियर की अपने 5 वर्षीय पुत्र कृष्‍णा बाथम के साथ आयी थी दिनांक 06/12/2020 को सुवह 09 बजे के समय भांजा कृष्‍णा घर के पास स्थित बमभोले की बगिया, मैंदान मे अकेला खेल रहा था फरियादी बगिया के पास मंदिर पर बैठा था तभी उसका भांजा लहू लुहान हालत में भागता हुआ और बताया कि किसी लाल शर्ट पहने आदमी ने उसके दोनो हाथ पकडकर ब्‍लेड गले पर फेर कर गला काट दिया और उसके चिल्‍लाने पर भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना ग्‍वालियर ने अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में पेश किया माननीय न्‍यायालय ने अभियोजन साक्षियों एवं अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होकर आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई ।

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