ग्वालियर: आगरा निवासी युवक को नाबालिग के साथ बलात्कार करने पर न्यायालय ने 20 वर्ष की सुनाई सजा

ग्वालियर। शोरूम पर काम करने वाले 29 साल के आरोपी को ज़िला एंव सत्र न्यायालय की महत्वपूर्ण अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के उसे 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है
वन्दना राज पाण्डे्य, अनन्यतः विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी शिवा गुप्ता पुत्र स्व बृजेश गुप्ता, उम्र-29 वर्ष, निवासी- दुर्गानगर नगला पदी दयालबाग, आगरा, को धारा 366, 376(2एन), 376(3) भादसं. एवं धारा 3/4 (2), 5(एल)/6 पाॅक्सो एक्ट में क्रमशः 10 वर्ष, 20 वर्ष, 20 वर्ष, 20 वर्ष, 20 वर्ष, अर्थदण्ड प्रत्येक में 200-200 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि पीडिता ने 30 सितंबर 2022 को अपने पिता सहित थाना झांसी रोड में आकर आवेदन पेश किया कि उसकी उम्र 13 वर्ष है तथा वह कक्षा 7वीं में पढाई करती है। वह अपने पापा और बडे पापा के साथ अपनी सहेली के लिये गिफ्ट लेने के लिये गई थी तभी वहां एक लडका मिला जो वहीं शोरूम में काम करता था वो लडका पीडिता को देखकर मुस्कुराने लगा जब उसके पापा और बडे पापा बिल का पेमेंट करने गये तो वह लडका पीडिता के पास आया और उसने अपना कार्ड दिया और जिसमें उसका नाम शिवा गुप्ता और मोबाईल नंबर लिखा था।

उसने घर जाकर उस नंबर पर अपनी दादी के फोन से व्हाट्स-एप पर मैसेज किया उसके दो-तीन दिन बाद उससे फोन पर बातचीत हुई तो उसने पूछा कि पीडिता कौन सी कक्षा में और कौन से स्कूल में पढती है तथा कितने बजे स्कूल जाती है तो उसने अपने स्कूल का नाम, स्कूल का समय बताया तो वह उससे रोज बस स्टाप पर मोटरसाईकिल से मिलने आने लगा। फिर सितंबर के पहले सप्ताह में जिसकी दिनांक उसे याद नहीं है अभियुक्त पंत नगर स्थित अपने किराये के कमरे में ले गया और पीडिता के साथ गलत काम करने की कोशिश की, लेकिन पीडिता ने उसको मना किया तो अभियुक्त ने उस पीडिता के साथ गलत काम नहीं किया, फिर स्कूल टाइम खत्म होने पर अभियुक्त ने उसे बस स्टाप पर छोड दिया उसके 10-12 दिन बाद फिर अभियुक्त ने उसे कहा था कि पीडिता उसके साथ अपने कमरे में चले फिर अभियुक्त अपने साथ उसे मोटरसाईकिल से पंत नगर किराये के कमरे में ले गया और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ गलत काम किया।

पीडिता के लेखीय रिपोर्ट के आधार पर थाना झांसीरोड ग्वालियर के अपराध क्रमांक 496/2022 दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।

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