मप्र व्यापमं घोटाला: पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में हेराफेरी करने वाले पांच आरोपियों को सात-सात साल की जेल
भोपाल (byline24.com) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया ने व्यापमं घोटाले में पांच आरोपियों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार व्यापमं द्वारा साल 2013 में मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा सात अप्रैल 2013 को आयोजित की गई थी। इसमें चार परीक्षार्थियों कमल किशोर, अमर सिंह, नागेंद्र सिंह तथा सुरेश सिंह ने अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा में बैठा कर लिखित परीक्षा मध्यस्थों की मिलीभगत से पास कर ली थी। बाद में घोटाले का खुलासा होने पर चारों आरोपियों सहित उनके मददगार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एसटीएफ की ओर से दर्ज किए गए इस मामले में बाद में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सीबीआई ने आगे की जांच पड़ताल कर अग्रिम पूरक अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 32 गवाहों, 220 दस्तावेजों तथा 19 आर्टिकल के आधार पर चारों परीक्षार्थियों के साथ ही उनके मददगार रवि कुमार सहित पांचो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल के कठोर कारावास और 10 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।