मप्र: 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर आर्किटेक्ट देंगे निर्माण की अनुमति,नोटिफिकेशन जारी होगा
भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में 105 मीटर तक के प्लाट पर तुरंत आवास बनाने की स्वीकृति दी जाएगी। भूमि विकास नियम 2012 के नियम 12 में संशोधन कर दिया गया है। जल्द ही इस का नोटिफिकेशन जारी हो जायेगा।
निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा करना होगा। निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज,प्रस्तावित भवन नक्शा, ऑनलाइन शुल्क जमा करने के साथ ही इसकी तुरंत परमिशन दी जाएगी।
निजी आर्किटेक्ट को 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर भवन अनुज्ञा प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह प्रक्रिया और सरल हो, इसके लिए प्रचलित नियमों का अध्ययन किया जा रहा है। उसके बाद इसमें भी आवश्यक सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा केंद्र सरकार की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में लो रिस्क भवन निर्माण के लिए अब ड्रीम अनुमति देने के संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी गई है।