मप्र में वरिष्ठ शिक्षकों का होगा भोपाल से बाहर ट्रांसफर, इधर नई ट्रांसफर नीति का विरोध शुरू
भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर नीति घोषित कर दी है। नई नीति के अनुसार जिन स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षक हैं। वहां पर वरिष्ठ शिक्षकों को अतिरिक्त माना जाएगा। नीति के पैरा 3 के अनुसार लंबी सेवा अवधि के शिक्षकों को अतिशेष माना जाएगा। 3 साल से अधिक तैनात वरिष्ठ शिक्षकों का तबादला किया जाएगा।
शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षक संगठन का कहना है कि जो शिक्षक स्कूल में बाद में पदस्थ होते हैं। उन्हें अतिशेष माना जाता है। नीति में वरिष्ठ शिक्षकों को निशाना बनाया गया है, जो गलत है।
उल्लेखनीय भोपाल एवं अन्य बड़े शहरों में सबसे ज्यादा सरप्लस टीचर पदस्थ हैं। बड़े शहरों के आसपास और अन्य जिलों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। शिक्षक संघ के अनुसार वरिष्ठ शिक्षक सेवानिवृत्ति के और अधिक उम्र के होते हैं। इस स्थिति में उनका ट्रांसफर किया जाना नीति संगत नहीं है।