मध्यप्रदेश में दिव्यांगों को बस यात्रा में मिलेगी 50 फीसदी छूट, आदेश का पालन ना करने पर होगी कार्यवाई, परिवहन आयुक्त ने दिये निर्देश
भोपाल ।मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को बड़ा तोहफा दिया है। इन दिव्यांग लोगो को अब यात्रा के लिए सरकार द्वारा राहत दी है। प्रदेश में बस किराए में दिव्यांगों को फिर से 50 फीसदी छूट दी गई है। सरकार ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए। और परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ को नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के आदेश के बाद परिवहन आयुक्त संजय झा ने भी प्रदेश के सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारियों को दिव्यांगों को बस किराए में 50 फीसदी छूट देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और साथ ही यह कहा गया है कि जो भी दिवयांग यूडीआईडी कार्ड के साथ सफर करें उसे योजना का लाभ दिया जाए। और सख्ती से इस बात का पालन भी किया जाए।
दरअसल इसका लाभ पाने के लिए दिव्यांग को सफर के दौरान यूनीक आईडी फॉर पर्सन विद डिसऐबिलिटीज कार्ड दिखाना होगा। बताया जा रहा है कि यह यूडीआईडी कार्ड केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे हैं।
वहीं इसे लेकर आरटीओ को जारी किए निर्देश नियम नहीं मानने पर बस ड्राइवर-कंडक्टर के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और छूट के लिए दिव्यांग यात्रियों को दिव्यांग प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
अपर आयुक्त, प्रवर्तन अरविंद सक्सेना ने बताया इससे पहले कोरोना के चलते पिछले 2 साल से किराए में छूट की व्यवस्था बंद थी। जिसे अब सुचारू तरीके से दुबारा शुरू किया जा रहा हैं।
बता दें कि केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग यूडीआईडी यह प्रोजेक्ट चला रहा है। यह कार्ड दिव्यांगों को दिए जा रहे हैं, ताकि इसके जरिए केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का लाभ उठा सकें। और जानकारी मिली है कि ये यूडीआईडी कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है।