शिवपुरी कोर्ट के सप्तम अपर जिला न्यायाधीश का फ़ैसला, कोलारस एसडीएम की संपत्ति कुर्क कर भूमि अधिग्रहण का दिया जाएगा मुआवजा
ग्वालियर/ शिवपुरी।शिवपुरी कोर्ट के सप्तम अपर जिला न्यायाधीश ने कोलारस में वर्ष 2010 में फोरलेन निर्माण के दौरान अधिग्रहित की गई एक भूमि की मुआवजा राशि न देने के मामले में महत्वपूर्ण आदेश किया है। इस आदेश के तहत कोलारस एसडीएम की संपत्ति को कुर्क कर पीडि़त हितग्राही को 71 लाख रुपए 17 अगस्त 2022 तक देने होंगे। मामले में पीडि़त पक्ष की तरफ से पैरवी एडवोकेट जेपी शर्मा व आनंद माथुर ने की।
अभियोजन के मुताबिक प्र.क्रं.01/2014 हितग्राही लक्ष्मी पत्नि अरूण कुमार वैश्य निवासी सर्राफान मोहल्ला कोलारस की भूमि ग्राम कोटानाका में स्थित है।
फोरलेन निर्माण के दौरान वर्ष 2010 में लक्ष्मी वैश्य की भूमि को अधिग्रहण किया गया था। इस भूमि अधिग्रहण के रूप में मुआवजा राशि तत्समय हितग्राही को दी गई थी, जो राशि सरकार से लक्ष्मी को मिली उससे लक्ष्मी संतुष्ट नही थी। इसके लिए लक्ष्मी ने भूमि की पर्याप्त राशि प्राप्त करने के लिए न्यायालय सप्तम अपर जिला न्यायाधीश की शरण ली।
प्रकरण विवचेना के उपरांत 6 मार्च 2022 को न्यायालय ने हितग्राही को 37 लाख रुपए व उस पर सन् 2014 से 9 प्रतिशत का ब्याज एक वर्ष तक का और इसके बाद 12 प्रतिशत ब्याज राशि देने के लिए कोलारस एसडीएम को आदेश दिए थे। यह राशि प्रदाय करने के बजाए आपत्ति करते हुए भू-अर्जन अधिकारी (एसडीएम कोलारस) इस मामले को लेकर सडक़ विकास निगम चले गए।
सडक़ विकास निगम द्वारा पक्षकार बनने के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय ने तथ्यपूर्ण ना होने के चलते खारिज कर दिया तथा उच्च न्यायालय ग्वालियर से स्थगन आदेश लाने हेतु निर्देशित किया।
स्थगन आदेश भू-अर्जन अधिकारी व मप्र सडक़ विकास निगम की ओर से पेश नहीं किया गया तब न्यायालय सप्तम अपर जिला न्यायाधीश अमित कुमार गुप्ता ने 20 जुलाई 2022 को प्रकरण की सुनवाई के बाद आदेशित किया गया कि हितग्राही लक्ष्मी वैश्य को अधिगृहित भूमि की कीमत मय ब्याज के करीब 71 लाख रूपये अदा की जाए, अन्यथा की स्थिति में भू-अर्जन अधिकारी कोलारस एसडीएम की चल संपत्ति कुर्क कर हितग्राही को राशि का भुगतान 17 अगस्त तक किया जाए।