डबरा न्यायालय ने तीन मासूम बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
ग्वालियर। संजय कुमार गुप्ता विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डबरा जिला ग्वालियर नेनावालिग बालिकाओं के साथ बलात्कार करने के आरोप में पुजारी ओमप्रकाश दीक्षित पुत्र दाताराम दीक्षित को दोहरे आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनायी। विशेष लोक अभियोजक डबरा हरिओम वर्मा ने घटना के बारे में बताया कि फरियादी/पीडिता ने दिनांक 16 दिसंबर 2019 को थाना बिलौआ पर उनके पिताओं की उपस्थिति में मौखिक रिपोर्ट करायी कि दिनांक 2019 को शाम चार बजे तीन बच्चियां जिनकी उम्र क्रमश: 05,06एवं 08 वर्ष थी वे अपने घर के पास खेल रहीं थीं उसी समय पुजारी ओमप्रकाश दीक्षित बच्चियों को बुलाकर प्रसाद देने के बहाने कमरे के अंदर ले गया और उनसे गलत बातें करने लगा तथा उनके साथ अश्लील हरकतें कीं। बच्चियों ने घर आकर अपने माता पिता को पुजारी द्वारा उनके साथ हुयी अश्लील घटना के बारे में बताया तब बच्चियों को ले जाकर उनके माता पिता ने थाना बिलौआ में रिपोर्ट दर्ज करायी जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 376ए बी, 366ए, 342 भादवि एवं 5/6 तथा 7/8 पॉक्सो् एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध न्यांयालय में पेश किया।
संजय कुमार गुप्ता विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डबरा जिला ग्वालियर ने विचारण के दौरान तीनों पीडित बालिकाओं के बयान एवं उनके धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन तथा अभियोजन द्वारा दिये गये तर्कों के आधार पर आरोपी को आज दिनांक 28 जुलाई 2022 को दोषी पाकर आरोपी ओमप्रकाश दीक्षित पुत्र दाताराम दीक्षित उम्र 62 वर्ष निवासी उदलपाडा, थाना बिलौआ जिला ग्वालियर को धारा 376 एबी भादवि में दोहरे आजीवन कारावास, धारा 366ए भादवि में तीन बार 8-8 वर्ष के कठोर कारावास, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में तीन बार तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं धारा 342 भादवि में तीन बार एक-एक वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल 21000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाकर उपजेल डबरा भेजा गया। पीडित प्रतिकर योजना के तहत तीनों अवोध बालिकाओं को एक-एक लाख कुल 3 लाख रूपये प्रतिकर स्वरूप शासन से दिलाये जाने का भी आदेश दिया है।