नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले पास्को एक्ट के आरोपी को डबरा न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

ग्वालियर। ग्वालियर जिला न्यायालय के आधीन न्यायाधीश पॉक्सो एक्टा, डबरा जिला ग्वालियर ने आरोपी सूरा उर्फ वीरसिह आदिवासी आयु 28 वर्ष, को धारा 376 –क-ख में दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास और 5 हज़ार रूपये का अर्थदण्ड दिया गया ।

अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरिओम वर्मा ने घटना के बारे में बताया कि दिनांक 11-05-2020 को थाना बेलगढा पर रिपोर्ट लेख कराई कि दोपहरी में तीन  बजे वह अपनी माई की लडकी के साथ आम बीनने हार में गई थी वहां पर और माई की लडकी आम बीन रहे थे तब गांव का रहने वाला सूरा आया और आम बीनने की मना करने लगा फिर सूरा ने मुझे जमीन पर पटक लिया और गंदा काम किया। जिसकी शिकायत पर थाना बेलगढा में अपराध क्रमांक 32/2020 अतर्गत धारा 376 –क-ख, 323, 506 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5/6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य व तर्को से सहमत होकर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।