ग्वालियर: बालक के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
ग्वालियर। अनन्यत विशेष न्यायाधीश आरती शर्मा , ग्वालियर ने आरोपी धर्मेन्द्र जाटव , जिला ग्वा्लियर को बालक के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में धारा 377 भादवि मे आजीवन कारावास तथा 1000 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 506 भादवि में दोषी पाते हुये एक वर्ष की अवधि का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है ।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अति जिला लोक अभियेाजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा एवं सहयोगी एडीपीओ कल्पना यादव ने घटना के बारे में बताया कि पीडित बालक की बुआ द्वारा थाना कंपू में दिनांक 6 सितंबर 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके दामाद ने उसे बताया था बालक के साथ आरोपी धर्मेन्द्र जाटव ने गलत काम करके उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। वीडियो देखने के बाद जब उसने बालक से पूछा तो बालक ने रोते हुये बताया कि दोपहर में आरोपी धर्मेन्द्र उसे बुलाकर कचरा फैक्ट्री खजांची बाबा की दरगाह के पास ले गया था और वहां उसने कपडे उतारकर उसके साथ गलत काम किया तथा अभियुक्त धर्मेन्द्र के दोस्त ने वीडियो बनाई थी। अभियुक्त ने धमकी दी थी कि अगर ये बात किसी को बताई तो वीडियो सब को दिखा दूंगा, डर की बजह से बालक ने यह बात किसी को नही बताई थी। जिसकी सूचना पर से थाना कंपू ने अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया विवेचना दौरान अभियोग पत्र के न्यायालय के समक्ष पेश किया जिस पर से माननीय न्यायालय ने आरोपी धर्मेन्द्र को अभियोजन साक्ष्य व तर्को से सहमत होकर सजा सुनाई।