घर में इंटरनेट सही करने आये आरोपी ने महिला का बुरी नियत से पकड़ा हाथ,कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा
ग्वालियर।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुप्रेक्षा जैन, ग्वालियर ने महिला का बुरी नियत से हाथ पकडने वाले आरोपी उपेन्द्र सिंह माहौर पुत्र धन सिंह माहौर उम्र 34 वर्ष निवासी लक्ष्मीपुरम बहोडापुर को धारा 354 भा.दं.सं. का दोषी पाते हुये 1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं 1000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है । व्यक्तिक्रम में 1 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाली सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निशा गुप्ता ने घटना के बारे में बताया कि फरियादी लक्ष्मीपुरम में रहती है तथा आरोपी उपेन्द्र उसके पडोस में रहता है फरियादी का इंटरनेट खराब था जिसकी शिकायत उसने बी.एस.एन.एल के कराई थी। आरोपी बी.एस.एन.एल. के ठेकेदार की तरफ से प्राइवेट नौकरी करता है। 6/05/2014 को 11:00 बजे आरोपी फरियादी के घर पर इंटरनेट ठीक करने आया था।
इंटरनेट ठीक करने के बाद आरोपी ने फरियादी से फेसबुक आई.डी. बनवाने और मोबाइल नंबर देने के लिए कहा, फरियादी ने मना किया तो आरोपी ने उसका हाथ पकड लिया और बोला कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो और अश्लील बाते करने लगा फरियादी के चिल्लाने पर उसकी जिठानी आ गई जिससे आरोपी वहां से भाग गया जिसकी शिकायत थाना बहोडापुर में की गई ।
थाना बहोडापुर ने धारा 354 भादवि का अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। माननीय न्यावयालय ने अभियोजन साक्ष्य् व तर्को से सहमत होकर आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।