सुप्रीम कोर्ट में हैरान करने वाली याचिका, पति ने पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला करवाया दर्ज
पति के वकील ने दी दलील
व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता एनके मोदी ने पीठ को बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत यह एक आपराधिक अपराध है क्योंकि पत्नी एक पुरुष निकली है। वकील ने कहा कि वह एक पुरुष है। यह निश्चित रूप से धोखा है। कृपया, मेडिकल रिकॉर्ड देखें। यह किसी जन्मजात विकार का मामला नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जहां मेरे मुवक्किल को एक पुरुष से शादी करके धोखा दिया गया है। वह निश्चित रूप से इसके बारे में जानती थी कि उसके गुप्तांग पुरुष वाले हैं।
वो महिला नहीं, मर्द है
यह मामला सबसे पहले मई 2019 में सामने आया था। तब ग्वालियर के एक जज ने पीड़ित द्वारा शिकायत पर उसकी कथित पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप पर संज्ञान लिया था। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि उसकी शादी 2016 में हुई थी। लेकिन शादी के तत्काल बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी औरत नहीं, एक मर्द है। उसके पास पुरुष जननांग हैं। यानी वो शादी के लिए पूरी तरह योग्य नहीं थी। उसके घरवाले ने धोखाधड़ी की।