MP: भ्रष्टाचार में लिप्त लोकसेवकों पर जांच करने से पूर्व पुलिस को लेनी होगी अनुमति

भोपाल। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में धारा 17-ए जोड़े जाने के बाद अब पुलिस अधिकारी लोकसेवकों पर कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। उन्हें इसके लिए शासन से अनुमति लेनी होगी। इस बाबत राज्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं।

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