दस महीने में डबल रकम का लालच देने वाले फ्रॉड को कोर्ट ने रिमांड पर भेजा
ग्वालियर। दस माह में रकम को दो गुना देने का लालच करने वाले आरोपी को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। अब आरोपी से पुलिस उसके खाते का विवरण और सबूत जुटाने के लिए पूछताछ करेगी। जानकारी अनुसार न्यायालय सचिन जैन प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ग्वालियर ने आरोपी अमित जैन पुत्र कैलाशचंद्र जैन निवासी चितेरा ओली लश्कर को धोखाधडी करने के आरोप में धारा 420 और 406 भादवि में पूछताछ हेतु दो दिवसीय पुलिस रिमांड पर भेजा है।
अभियोजन के अनुसार फरियादी भूपेश वर्मा पुत्र घनश्याम दास वर्मा द्वारा थाना हजीरा पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी अमित से मेरी मित्रता हो गई थी तो अमित जैन द्वारा फरियादी को रोजगार देने के नाम पर एक कम्पनी फोर एवर वीट ट्रेट डॉट कॉम का परिचय देते हुये बताया कि मैं उक्त कंपनी को चलाता हूं , जिसमें 20 प्रतिशत प्रतिमाह लाभंास देता हूं और दस महीने में दो गुनी राशि दी जाती है तब मैने फरियादी द्वारा आरोपी अमित पर भरोसा कर वर्ष 2018 में सात लाख रूपये नगद एवं इसके बाद 3 लाख 50 हजार रूपये अपनी पत्नी के खाते से अमित को जमा कर दिए।
इसके बाद कई माह बीत गए जो फरियादी ने आरोपी से अपने पैसे की मांग की लेकिन पैसा फरियादी को आरोपी द्वारा वापिस न करने एवं अन्य लोगों के साथ भी आरोपी द्वारा धोखाधडी करने की जानकारी मिलने पर फरियादी ने थाना हजीरा में अपराध पंजीवद्ध कराया । आरोपी को प्रोटेक्सन वारंट से न्यायालय में बुलाये जाने पर थाना हजीरा पुलिस द्वारा आरोपी को अपने अपराध में न्यायालय में गिरफ्तार किया। आरोपी से राशि एवं दस्तावेज जप्त करने व पूछताछ करने के लिए एक जुलाई तक पुलिस रिमांड की मांग की। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभिेयोजन अधिकारी साकेत गोयल ने की।
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